प्रयागराज
हाईकोर्ट में सिर्फ अतिआवश्यक मामलों की सुनवाई कोरोना वायरस से बचाव को जारी की गाइडलाइन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है और उस पर अमल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट में केवल अति आवश्यक मामले ही सुने जायेगे। दोनों तरफ के वकीलों की मौजूदगी में ही सुनवाई होगी। एक पक्ष के वकील की अनुपस्थिति पर सुनवाई दूसरे दिन के लिए टाल दी जायेगी। कोई प्रतिकूल आदेश नहीं पारित किया जायेगा।केवल अधिवक्ता, हाईकोर्ट स्टाफ व मुंशी जांच के बाद परिसर में प्रवेश कर सकेगे।
जजों के स्टाफ की भी नियमित जांच होगी। यदि किसी अधिकारी कर्मचारी को बुखार हो या वायरस की आशंका हो, वह तुरंत हाईकोर्ट को सूचित करेगा। वादकारी का प्रवेश बंद रहेगा।
इन्हें कोई पास जारी नहीं होगा।
कोर्ट प्रशासन की तरफ से जारी अधिसूचना में राज्य सरकार से इलाहाबाद में कोरोना वायरस टेस्ट की लैबोरेटरी स्थापित करने का अनुरोध किया है। साथ ही सीएमओ को मेडिकल स्टाफ तैनात करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने लाइब्रेरी हाल, कैंटीन, म्यूजियम बन्द रखने को कहा है । मेडिएशन निलंबित कर दिया गया है।
परिसर में वेन्डरों का प्रवेश नही होगा। अधिवक्ता, स्टाफ व अन्य सभी को शाम 5 बजे तक परिसर खाली करना होगा। न्यायमूर्ति अपना व्यक्तिगत सामान, मोबाइल फोन आदि स्वयं लायेंगे। स्टाफ को नहीं देगे। केवल तीन द्वारों से प्रवेश होगा। ड्राइवर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियमित जांच होगी। जांच में संदिग्ध को परिसर में नही आने दिया जायेगा। सभी निर्देशों का पालन किया जायेगा।